पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी राम लली को राहत अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर
पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी राम लली को राहत
अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर
बेटे बिष्णु मिश्र की अग्रिम जमानत देने से इंकार
विधि संवाददाता प्रयागराज 6अक्तूबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी श्रीमती राम लली की सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। किन्तु इनके बेटे बिष्णु मिश्र को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सह अभियुक्तों की अर्जियो की सुनवाई करते हुए दिया है।
राम लली को कोर्ट ने डेढ लाख रूपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। और कहा कि वह 7अक्तूबर से एक हफ्ते तक रोज 11बजे विवेचनाधिकारी के समक्ष हाजिर होगी ।विवेचना मे सहयोग करेगी। इसके बाद भी बुलाये जाने पर विवेचनाधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होगी। बिना कोर्ट की अनुमति विदेश नही जायेगी। यदि पासपोर्ट हो तो संबंधित उसे एस एस पी/एस पी के समक्ष जमा कर देगी।वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीडित पक्ष को धमकी या प्रलोभन नही देगी।
कोर्ट ने कहा है कि शर्त उल्लंघन की दशा में इस कोर्ट में अंतरिम अग्रिम जमानत के विरुद्ध अर्जी दी जा सकती है।कोर्ट ने अर्जी पर राज्य सरकार से 4हफ्ते में जानकारी मांगी है और अर्जी को सुनवाई के लिए 4हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने सह अभियुक्त बिष्णु मिश्र को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है कि वह विवेचना में सहयोग नही कर रहे हैं। उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज कर दी गयी है। सारा व्यवसाय याची देख रहा है। एफ आई आर दर्ज होने के बाद बैक से पैसे निकाले हैं। पीडित पक्ष ने धमकी देने की शिकायत भी की है। ऐसे मे अग्रिम जमानत नही दी जा सकती।
इनके खिलाफ संत रविदास नगर भदोही के गोपीगंज थाने में एफ आई आर दर्ज करायी गयी है।गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

